सरप्लस शिक्षक (अतिशेष ) व् ई सेवा पुस्तिका में सुधार का सभी को अवसर : देखें क्या है प्रक्रिया ? आवदेन प्रारूप डाउनलोड करें
लोक शिक्षण संचालनालय BHOPAL के आदेश क्र./ स्था-3/ अतिशेष /2023 / 249 bhopal दिनांक 30.01.2023 द्वारा
द्वारा राज्य स्तर से आगामी समय में अधिकारियों एवं शिक्षकों के स्थानांतरण किए जाने हैं यह स्थानांतरण स्वेच्छिक व् प्रशासनिक दोनों ही हो सकते हैं
मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2022 में शिक्षक संवर्ग के आगामी वर्षों में स्थानान्तरण के सम्बन्ध में एक ट्रान्सफर POLICY बनाई गई थी ( ट्रान्सफर पालिसी -2022 देखें ) इस पालिसी में अतिशेष की कंडिका क्रमांक 3.2 में सरप्लस शिक्षकों (अतिशेष ) के सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश जारी किये गए थे . तदनुसार लोक शिक्ष्ण संचालनालय ने उक्त आदेश जारी किया है .
इसी के साथ आगामी अप्रैल माह में शिक्षक संवर्ग के संभावित स्थानांतरण भी उक्त पालिसी के अनुसार ही किये जाने हैं जो कि ई सेवा पुस्तिका ( E SERVICE BOOK) में सुधार किये विना संभव नहीं हैं . ऐसे में ऐसे सभी शिक्षक जिनकी E SERVICE BOOK में किसी भी प्रकार का सुधार होना होना है जैसे -
1. त्रुटि पूर्ण नाम अंकित होना
2 . त्रुटि पूर्ण उपनाम अथवा उपनाम में सुधार
3. गलत जन्म तिथि अंकित होना
4 . जिस विषय में नियुक्ति हुई है उस विषय का ई सर्विस बुक में अंकित न होना
5 . संस्था में आने के दिनांक का गलत अंकित होना
6 . प्रथम नियुक्ति दिनांक गलत अंकित होना
7 . दिव्यांग का अंकित न होना या त्रुटि पूर्ण अंकित होना
8 . जाति / वर्ग
9 . वैवाहिक स्थिति
आदि सुधार कराये जा सकते हैं
इसके अतिरिक्त ट्रान्सफर पालिसी -2022 के अनुसार सभी शिक्षकों की ई सेवा पुस्तिका में -
1 . ग्रामीण क्षेत्र में सर्विस अवधि ( वर्ष से वर्ष तक )
2 शहरी क्षेत्र में सर्विस अवधि ( वर्ष से वर्ष तक ) अंकित की जानी है
उक्त जानकारी सरप्लस शिक्षकों के अतिरिक्त अन्य सभी शिक्षकों की सेवा पुस्तिका में अंकित की जानी है . इसके अतिरिक्त जो शिक्षक अतिशेष नहीं हैं किन्तु उनकी ई सेवा पुस्तिका में उपरोक्तानुसार त्रुटि हैं तो उसे भी दूर कराया जा सकता है .
चूँकि आगामी समय में स्थानान्तरण में सबसे पहले अतिशेष शिक्षकों को अवसर दिया जाना है सबसे पहले स्वेच्छिक इसके पश्चात प्रशासनिक . इसी ई सेवा पुस्तिका में सभी को सुधार का अवसर प्राप्त है इस सम्बन्ध में विभिन्न जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों ने अपने जिले के सभी प्राचार्य / संकुल प्राचार्य को पत्र लिखें हैं जिनका अवलोकन करके भी अपनी सेवा पुस्तिका में सुधार का आवेदन दिया जा सकता है --
- भोपाल जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र देखें
- भिंड जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र देखें
- शिवपुरी जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र देखें
- छिंदवाडा जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र देखें
उक्तानुसार पत्र अन्य जिलों द्वारा भी जारी किये गए है .
अपनी ई सेवा पुस्तिका में सुधार हेतु संकुल प्राचार्य व् जिला शिक्षा अधिकारी को आवदेन आवश्यक दस्तावेजों सहित दिए जा सकते हैं . दोनों अधिकारियों को आवेदन हेतु कम से कम 5 प्रतियाँ में आवेदन ( सेवा पुस्तिका के प्रथम पेज की छाया प्रति के साथ प्रामाणिक दस्तावेज ) बनाया जा सकता है . एक आवदेन संकुल में देकर पावती हेतु . दूसरा आवेदन आवश्यक होने पर deo कार्यालय में देकर दूसरे में पावती . व् अन्य आवदेन आवश्यक होने सीधे जिला शिक्षा अधिकारी / या समिति को .
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